हम सबको पता है कि बिना किसी के इजाज़त के हम उसकी फोटो और वीडियो नहीं ले सकते, यह कानूनी अपराध है| मगर जाने अनजाने में कभी ना कभी हमसे यह गलती हो ही जाती है| बिना इजाज़त किसी की फोटो लेना या वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना भी लग सकता है और साथ में कानूनी सजा का भी प्रावधान है|
बेंगलुरु में रहने वाले गुरदीप सिंह ने यही गलती की है और इसे उसकी सजा भी मिली है| वह शहर में घूमता रहता और महिलाओं का पीछा कर उनका वीडियो क्लिप बनता और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता| जब एक छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो सबके सामने मामला उजागर हुआ| पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और और अलग-अलग धाराओं में उस पर केस दर्ज किया|
इस घटना से सबक लेने योग्य बातें
निजता हर नागरिक का एक अधिकार है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते| किसी भी राह चलते पुरुष या महिला की वीडियो बनाना, फोटो खींचना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना किसी के भी निजात के अधिकार का हनन है और उसके बिना अनुमति के यह करना एक कानूनी अपराध भी है| महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जिनसे उनके गरिमा को ठेस पहुंचता है|
कानून की धारा और सजा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत कोई पुरुष किसी महिला को एकटक घूरता है, उसकी फोटो उसके बिना इजाज़त के लेकर सोशल मीडिया को पर अपलोड करता है या किसी को आगे भेजता है, तो उसकी इस हरक़त को एक कानूनी अपराध माना जायेगा| पहली बार इस अपराध पर कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो सकती है और दोबारा वही अपराध करने पर 7-7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|
वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 78(2) के तहत अगर कोई किसी का बार-बार पीछा करता है, तो पहली बार अपराध करने पर उसे 3 साल की सज़ा और दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भड़ना पड़ सकता है|
भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 कहती है कि अगर कोई इंसान किसी महिला के सामने आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करता है, उसे गलत इशारा करता है और ऐसी आवाज निकालता है जो अश्लील हो या कोई अश्लील चीज दिखता है और तो इससे उसे 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है|
भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) के अनुसार अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति की फोटो जान बूझकर इस मकसद से खींचता है कि समाज में उसकी बदनामी हो और उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचे तो उसे 2 साल की सज़ा जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं|